दुर्गा पूजा 2026: फायर विभाग का मेगा एक्शन प्लान, 300 वर्ग मीटर से बड़े पंडालों को लेना होगा NOC, नियम तोड़ा तो पंडाल होगा सील
औरंगाबाद। दुर्गा पूजा 2026 को लेकर औरंगाबाद जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्रेयांश विप्रा के नेतृत्व में सोमवार को जिला अग्निशमन कार्यालय में जिले के सभी पूजा पंडाल निर्माताओं और समितियों के अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 50 से 60 पंडाल आयोजक शामिल हुए।बैठक का मुख्य उद्देश्य पूजा के दौरान अग्नि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करना था।
जिला अग्निशमन पदाधिकारी के 7 सख्त निर्देश:
1. Fire NOC अनिवार्य: 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसी भी पंडाल को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
2. कपड़े का मानक:पंडाल में सूती कपड़े का ही प्रयोग करें। सिंथेटिक कपड़ा लगाने पर उसे फायर रिटार्डेंट केमिकल में डुबोकर ही लगाएं।
3. बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखें: बिजली का काम दक्ष मिस्त्री से ही करवाएं। ओवरलोडिंग न करें, कोई भी तार नंगा न रहे।
4. पंडाल का स्ट्रक्चर: पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हर पंडाल में कम से कम एक एंट्री और एक एग्जिट यानी कुल 2 गेट अनिवार्य है।
5. हवन-पूजन में सावधानी: हवन पंडाल के अंदर नहीं, बाहर करवाया जाए।
6. अग्निशामक यंत्र जरूरी: हर पंडाल में पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य है।
7. नियमावली का प्रदर्शन: बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 को भरकर पंडाल के सामने चिपकाना होगा।