चर्चित महिला कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने रियल चर्चित महिला कलोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोधी वादिनी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व वरुण प्रताप सिंह ने किया।