बक्सर: पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी को बक्सर न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सज़ा
Buxar, Buxar | May 5, 2026 बक्सर व्यवहार न्यायालय ने न्याय की मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब नगर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 498 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।