ज्ञानपुर: भदोही में दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड की सुनाई गई सजा
भदोही जिले के एक विशेष अदालत ने नाबालिग मंदबुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी छोटू उर्फ सतीश राजभर को 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना और अचूक साक्ष्य संकलन के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।