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ऐसा लग रहा जैसे प्रकाश झा की किसी फिल्म में पुराना बिहार दिखाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो रील नहीं, रियल वाला है, वायरल वीडियो बिहार के मुंगेर का बताया जा रहा है।
Kahara, Saharsa
| Oct 22, 2026
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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन-2026 को लेकर मतदान दलों एवं दंडाधिकारियों को दिए गए विस्तृत निर्देश स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर ================== सारण,22 अक्टूबर 2026 ================== कल दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने तथा निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों, विशेषकर पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदान पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता, निष्ठा, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके कर्तव्यों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मतदान की प्रक्रिया से लेकर मतदान सामग्री जमा कराने तक प्रत्येक चरण में निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख निर्देश 1. मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों के बीच समन्वय - मतदान दल अपने साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी के मोबाइल नंबरों का आपस में आदान-प्रदान कर लेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सके। - मतदान दल को उपलब्ध कराई गई मतदान सामग्री का चेकलिस्ट के अनुसार मिलान करना अनिवार्य होगा। - विशेष रूप से निर्वाचक नामावली की प्रतियां, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के नमूने, विशिष्ट पहचान चिह्न (Distinguishing Mark) तथा संबंधित मुहरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान दल अपने आवंटित वाहन से पुलिस अभिरक्षा में बिना अनावश्यक ठहराव के निर्धारित मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। केंद्र पहुंचने के बाद कंट्रोल रूम को सूचना देंगे तथा मोबाइल ऐप पर आवश्यक अपडेट करेंगे। 2. मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था एवं गोपनीयता यथासंभव मतदान दल के बैठने की व्यवस्था मतदान प्रकोष्ठ वाले कमरे में ही की जाएगी। - मतदान प्रकोष्ठ की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वीडियोग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता किसी भी परिस्थिति में भंग न हो। - मतदान पेटिका को मतदान प्रकोष्ठ में नहीं रखा जाएगा। इसे पी-3 अथवा पीठासीन पदाधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा। - मतदान केंद्र के अंदर अनधिकृत मोबाइल फोन ले जाने पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों का व्यवहार निष्पक्ष, संयमित एवं मर्यादित होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल अथवा मतदाता को ऐसा कोई कारण नहीं मिलना चाहिए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो। 3. मतदान प्रारंभ करने की समयबद्ध प्रक्रिया - मतदान के दिन प्रातः 7:00 बजे तक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। - कम-से-कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रातः 7:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि आवश्यक उपस्थिति नहीं होती है, तो निर्धारित निर्देशानुसार 15 मिनट तक प्रतीक्षा की जाएगी। - वास्तविक मतदान प्रातः 8:00 बजे प्रारंभ किया जाएगा। - वास्तविक मतदान प्रारंभ होने की सूचना संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। साथ ही Presiding App के माध्यम से भी आवश्यक सूचना प्रेषित की जाएगी। - मतदान प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक प्रत्येक दो घंटे पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की संख्या Presiding App के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। 4. मतपत्रों एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा - मतपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। - पीठासीन पदाधिकारी मतपत्र एवं प्रतिपर्ण के पीछे निर्धारित स्थान पर विशिष्ट पहचान चिह्न लगाएंगे तथा मतपत्र के पीछे नीचे की ओर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। सभी मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। - पी-1 मतदान पदाधिकारी पुरुष मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने के बाद निर्वाचक नामावली में उनके नाम को रेखांकित करेंगे। महिला मतदाताओं के मामले में नाम रेखांकित करने के साथ निर्धारित स्थान पर सही का निशान भी लगाएंगे। - पी-2 मतदान पदाधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर बूथ संख्या एवं मतदाता की क्रम संख्या अंकित करेंगे, मतदाता का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। - पी-3 मतदान पदाधिकारी मतपत्र को मोड़कर मतपेटिका में डालने की प्रक्रिया में निर्धारित जिम्मेदारी निभाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। इस पेन को पी-3 अपने पास सुरक्षित रखेंगे और प्रत्येक मतदाता के मतदान के बाद वापस प्राप्त करेंगे। पेन मतदान प्रकोष्ठ में नहीं रखा जाएगा। 5. मतदान केंद्र पर भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि को चिह्नित कर भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की सहायता से विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। - निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। - 200 मीटर के बाहर स्थापित किए जाने वाले बूथ पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केवल एक मेज, दो कुर्सियां तथा 4×8 फीट आकार का एक बैनर अनुमन्य होगा। - यदि निर्धारित परिधि के भीतर कोई बूथ पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटवाया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दी जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल मतदान केंद्र के बाहर रहेंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विधि-व्यवस्था संबंधी आवश्यकता पर बुलाए जाने पर ही पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। 6. मतदाता पहचान एवं अधिकृत मीडिया कर्मियों के संबंध में निर्देश मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल पीठासीन पदाधिकारी को होगा। - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची सभी मतदान दलों को उपलब्ध कराई गई है। पहचान की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। - केवल वैध प्राधिकार-पत्र प्राप्त मीडिया कर्मियों को मतदान परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें नियमानुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा वे निर्धारित दायरे में ही मीडिया कवरेज करेंगे। - मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ अनावश्यक बातचीत से बचने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। 7. मतदान अभिकर्ताओं एवं मतदाता सुविधा से संबंधित निर्देश उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भरे हुए मतपत्र लेखा, प्रपत्र-16 की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसकी प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान केंद्र पर किसी भी परिस्थिति में मतदाताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। भोजन की व्यवस्था भुगतान के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। - भोजन के लिए पी-ओ एवं पी-1 में से एक तथा पी-2 एवं पी-3 में से एक कर्मी बारी-बारी से जाएंगे, ताकि मतदान कार्य प्रभावित न हो। - मतदान कर्मियों को संयमित, आत्मविश्वासपूर्ण एवं विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने तथा किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक तनाव से बचने का निर्देश दिया गया है। 8. मतदान के दौरान आवश्यक अभिलेख एवं रिपोर्टिंग 9. मतदान के दौरान ही संबंधित प्रपत्रों को तैयार करते रहना होगा, ताकि मतदान समाप्ति के बाद मतपेटिका एवं अन्य मतदान सामग्री को निर्धारित लिफाफों के साथ प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। - मतदान समाप्त होने के बाद Presiding App के माध्यम से मतदान बंद होने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। - मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी अथवा वरीय पदाधिकारी से तत्काल संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जाएगा। - अनावश्यक मोबाइल फोन का उपयोग दंडनीय है। सभी संबंधित कर्मियों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। 9. मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया निर्धारित मतदान अवधि समाप्त होने के बाद कतार में खड़े मतदाताओं को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम मतदाता को क्रम संख्या-1 की पर्ची दिए जाने की व्यवस्था सहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ताकि कतार में मौजूद पात्र मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित हो सके। - मतदान समाप्ति के बाद स्टैटिक दंडाधिकारी संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी, पी-1 एवं पी-2 को अपने साथ निर्धारित स्थान तक लाएंगे। - सभी आवश्यक अभिलेखों, प्रपत्रों एवं मतदान सामग्री का मिलान कर उन्हें सुरक्षित रूप से जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 10. मतदान सामग्री जमा कराने के संबंध में विशेष निर्देश मतदान समाप्ति के बाद सभी मतदान दल मतपेटिका एवं मतदान सामग्री को निर्धारित प्राप्ति केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। - मतपेटिका को वज्रगृह में जमा कराने के लिए ले जाते समय संबंधित थाना अथवा चेक पोस्ट को सूचना दी जाएगी। - मतदान केंद्र से वज्रगृह तक पहुंचने के दौरान कहीं भी अनावश्यक ठहराव नहीं किया जाएगा। चाय, पानी अथवा नाश्ते के लिए भी रास्ते में नहीं रुकने का निर्देश दिया गया है। - सभी पोल्ड एवं अनयूज्ड मतपेटिकाओं को निर्धारित टेबल पर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारण, छपरा में जमा कराया जाएगा। - मतपेटिकाओं एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित मतदान दलों की होगी। 11. स्टैटिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर सतर्क रहकर विधि-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। - मतदान केंद्रों के आसपास निर्धारित 200 मीटर की परिधि में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। - प्रतिबंधित परिधि में स्थापित किसी भी बूथ को तत्काल हटवाने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारियों की होगी। - मतदान केंद्र पर पहचान संबंधी किसी विवाद अथवा विधि-व्यवस्था की समस्या का समाधान निर्धारित अधिकार एवं प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। - मतदान दल के साथ समन्वय बनाए रखते हुए मतदान सामग्री के सुरक्षित परिवहन तथा निर्धारित प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने में सहयोग किया जाएगा। 12. निष्पक्षता एवं आचरण संबंधी सामान्य निर्देश - मतदान पदाधिकारी, अन्य निर्वाचन कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी अपने आचरण, व्यवहार एवं गतिविधियों से पूर्ण निष्पक्षता प्रदर्शित करेंगे। - किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा मतदाता के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। - किसी भी परिस्थिति में किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। - सभी पदाधिकारी एवं कर्मी शांतचित्त, आत्मविश्वासपूर्ण एवं विवेकपूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। - किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी अथवा वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर उसका तत्काल समाधान प्राप्त किया जाएगा। जिला प्रशासन की अपील सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन-2026 को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों, मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं सजगता के साथ निर्वहन करने की अपेक्षा की गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा से लेकर उसे निर्धारित प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने तक प्रत्येक चरण में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर: 06152-242444। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से समन्वय, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की अपेक्षा की गई है।
Saharsa, Bihar | Oct 22, 2026
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन-2026 को लेकर मतदान दलों एवं दंडाधिकारियों को दिए गए विस्तृत निर्देश स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर ================== सारण,22 अक्टूबर 2026 ================== कल दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने तथा निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों, विशेषकर पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदान पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता, निष्ठा, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके कर्तव्यों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मतदान की प्रक्रिया से लेकर मतदान सामग्री जमा कराने तक प्रत्येक चरण में निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख निर्देश 1. मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों के बीच समन्वय - मतदान दल अपने साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी के मोबाइल नंबरों का आपस में आदान-प्रदान कर लेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सके। - मतदान दल को उपलब्ध कराई गई मतदान सामग्री का चेकलिस्ट के अनुसार मिलान करना अनिवार्य होगा। - विशेष रूप से निर्वाचक नामावली की प्रतियां, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के नमूने, विशिष्ट पहचान चिह्न (Distinguishing Mark) तथा संबंधित मुहरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान दल अपने आवंटित वाहन से पुलिस अभिरक्षा में बिना अनावश्यक ठहराव के निर्धारित मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। केंद्र पहुंचने के बाद कंट्रोल रूम को सूचना देंगे तथा मोबाइल ऐप पर आवश्यक अपडेट करेंगे। 2. मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था एवं गोपनीयता यथासंभव मतदान दल के बैठने की व्यवस्था मतदान प्रकोष्ठ वाले कमरे में ही की जाएगी। - मतदान प्रकोष्ठ की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वीडियोग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता किसी भी परिस्थिति में भंग न हो। - मतदान पेटिका को मतदान प्रकोष्ठ में नहीं रखा जाएगा। इसे पी-3 अथवा पीठासीन पदाधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा। - मतदान केंद्र के अंदर अनधिकृत मोबाइल फोन ले जाने पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों का व्यवहार निष्पक्ष, संयमित एवं मर्यादित होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल अथवा मतदाता को ऐसा कोई कारण नहीं मिलना चाहिए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो। 3. मतदान प्रारंभ करने की समयबद्ध प्रक्रिया - मतदान के दिन प्रातः 7:00 बजे तक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। - कम-से-कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रातः 7:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि आवश्यक उपस्थिति नहीं होती है, तो निर्धारित निर्देशानुसार 15 मिनट तक प्रतीक्षा की जाएगी। - वास्तविक मतदान प्रातः 8:00 बजे प्रारंभ किया जाएगा। - वास्तविक मतदान प्रारंभ होने की सूचना संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। साथ ही Presiding App के माध्यम से भी आवश्यक सूचना प्रेषित की जाएगी। - मतदान प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक प्रत्येक दो घंटे पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की संख्या Presiding App के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। 4. मतपत्रों एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा - मतपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। - पीठासीन पदाधिकारी मतपत्र एवं प्रतिपर्ण के पीछे निर्धारित स्थान पर विशिष्ट पहचान चिह्न लगाएंगे तथा मतपत्र के पीछे नीचे की ओर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। सभी मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। - पी-1 मतदान पदाधिकारी पुरुष मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने के बाद निर्वाचक नामावली में उनके नाम को रेखांकित करेंगे। महिला मतदाताओं के मामले में नाम रेखांकित करने के साथ निर्धारित स्थान पर सही का निशान भी लगाएंगे। - पी-2 मतदान पदाधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर बूथ संख्या एवं मतदाता की क्रम संख्या अंकित करेंगे, मतदाता का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। - पी-3 मतदान पदाधिकारी मतपत्र को मोड़कर मतपेटिका में डालने की प्रक्रिया में निर्धारित जिम्मेदारी निभाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। इस पेन को पी-3 अपने पास सुरक्षित रखेंगे और प्रत्येक मतदाता के मतदान के बाद वापस प्राप्त करेंगे। पेन मतदान प्रकोष्ठ में नहीं रखा जाएगा। 5. मतदान केंद्र पर भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि को चिह्नित कर भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की सहायता से विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। - निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। - 200 मीटर के बाहर स्थापित किए जाने वाले बूथ पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केवल एक मेज, दो कुर्सियां तथा 4×8 फीट आकार का एक बैनर अनुमन्य होगा। - यदि निर्धारित परिधि के भीतर कोई बूथ पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटवाया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दी जाएगी। - मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल मतदान केंद्र के बाहर रहेंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विधि-व्यवस्था संबंधी आवश्यकता पर बुलाए जाने पर ही पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। 6. मतदाता पहचान एवं अधिकृत मीडिया कर्मियों के संबंध में निर्देश मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल पीठासीन पदाधिकारी को होगा। - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची सभी मतदान दलों को उपलब्ध कराई गई है। पहचान की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। - केवल वैध प्राधिकार-पत्र प्राप्त मीडिया कर्मियों को मतदान परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें नियमानुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा वे निर्धारित दायरे में ही मीडिया कवरेज करेंगे। - मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ अनावश्यक बातचीत से बचने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। 7. मतदान अभिकर्ताओं एवं मतदाता सुविधा से संबंधित निर्देश उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भरे हुए मतपत्र लेखा, प्रपत्र-16 की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसकी प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। - मतदान केंद्र पर किसी भी परिस्थिति में मतदाताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। भोजन की व्यवस्था भुगतान के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। - भोजन के लिए पी-ओ एवं पी-1 में से एक तथा पी-2 एवं पी-3 में से एक कर्मी बारी-बारी से जाएंगे, ताकि मतदान कार्य प्रभावित न हो। - मतदान कर्मियों को संयमित, आत्मविश्वासपूर्ण एवं विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने तथा किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक तनाव से बचने का निर्देश दिया गया है। 8. मतदान के दौरान आवश्यक अभिलेख एवं रिपोर्टिंग 9. मतदान के दौरान ही संबंधित प्रपत्रों को तैयार करते रहना होगा, ताकि मतदान समाप्ति के बाद मतपेटिका एवं अन्य मतदान सामग्री को निर्धारित लिफाफों के साथ प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। - मतदान समाप्त होने के बाद Presiding App के माध्यम से मतदान बंद होने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। - मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी अथवा वरीय पदाधिकारी से तत्काल संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जाएगा। - अनावश्यक मोबाइल फोन का उपयोग दंडनीय है। सभी संबंधित कर्मियों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। 9. मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया निर्धारित मतदान अवधि समाप्त होने के बाद कतार में खड़े मतदाताओं को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम मतदाता को क्रम संख्या-1 की पर्ची दिए जाने की व्यवस्था सहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ताकि कतार में मौजूद पात्र मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित हो सके। - मतदान समाप्ति के बाद स्टैटिक दंडाधिकारी संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी, पी-1 एवं पी-2 को अपने साथ निर्धारित स्थान तक लाएंगे। - सभी आवश्यक अभिलेखों, प्रपत्रों एवं मतदान सामग्री का मिलान कर उन्हें सुरक्षित रूप से जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 10. मतदान सामग्री जमा कराने के संबंध में विशेष निर्देश मतदान समाप्ति के बाद सभी मतदान दल मतपेटिका एवं मतदान सामग्री को निर्धारित प्राप्ति केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। - मतपेटिका को वज्रगृह में जमा कराने के लिए ले जाते समय संबंधित थाना अथवा चेक पोस्ट को सूचना दी जाएगी। - मतदान केंद्र से वज्रगृह तक पहुंचने के दौरान कहीं भी अनावश्यक ठहराव नहीं किया जाएगा। चाय, पानी अथवा नाश्ते के लिए भी रास्ते में नहीं रुकने का निर्देश दिया गया है। - सभी पोल्ड एवं अनयूज्ड मतपेटिकाओं को निर्धारित टेबल पर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारण, छपरा में जमा कराया जाएगा। - मतपेटिकाओं एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित मतदान दलों की होगी। 11. स्टैटिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर सतर्क रहकर विधि-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। - मतदान केंद्रों के आसपास निर्धारित 200 मीटर की परिधि में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। - प्रतिबंधित परिधि में स्थापित किसी भी बूथ को तत्काल हटवाने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारियों की होगी। - मतदान केंद्र पर पहचान संबंधी किसी विवाद अथवा विधि-व्यवस्था की समस्या का समाधान निर्धारित अधिकार एवं प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। - मतदान दल के साथ समन्वय बनाए रखते हुए मतदान सामग्री के सुरक्षित परिवहन तथा निर्धारित प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने में सहयोग किया जाएगा। 12. निष्पक्षता एवं आचरण संबंधी सामान्य निर्देश - मतदान पदाधिकारी, अन्य निर्वाचन कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी अपने आचरण, व्यवहार एवं गतिविधियों से पूर्ण निष्पक्षता प्रदर्शित करेंगे। - किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा मतदाता के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। - किसी भी परिस्थिति में किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। - सभी पदाधिकारी एवं कर्मी शांतचित्त, आत्मविश्वासपूर्ण एवं विवेकपूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। - किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी अथवा वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर उसका तत्काल समाधान प्राप्त किया जाएगा। जिला प्रशासन की अपील सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन-2026 को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों, मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं सजगता के साथ निर्वहन करने की अपेक्षा की गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा से लेकर उसे निर्धारित प्राप्ति केंद्र पर जमा कराने तक प्रत्येक चरण में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर: 06152-242444। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से समन्वय, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की अपेक्षा की गई है।
Saharsa, Bihar | Oct 22, 2026
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन-2026 को लेकर मतदान दलों एवं दंडाधिकारियों को दिए गए विस्तृत निर्देश स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर ================== सारण,22 अक्टूबर 2026 ================== कल दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने तथा निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों, विशेषकर पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदान पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता, निष्ठा, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके कर्तव्यों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। म�
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एक महीने बाद भी अभिजीत ह@त्याकांड की गुत्थी अनसुलझी, सिंह सेना को पुलिस के 15 दिन के भरोसे का भी इंतजार
Kahara, Saharsa | Oct 21, 2026
नम आंखों से कलबलिया धार में तेतरी वाली मां दुर्गा को दी गई विदाई, ‘जय दुर्गे-जय दुर्गे’ के जयकारों से गूंज उठा माहौल #जयमातादी #tetaridurgamandir #durgapuja #विजयदशमी
Kahara, Saharsa | Oct 21, 2026
सहरसा कॉलेज मैदान में धूमधाम से हुआ रावण दहन, आतिशबाजी से गूंज उठा मैदान #saharsa Saharsa District Administration Saharsa Police सहरसा पुलिस Samrat Choudhary
Kahara, Saharsa | Oct 21, 2026
सहरसा कॉलेज मैदान में धूमधाम से हुआ रावण दहन, आतिशबाजी से गूंज उठा मैदान......see more
Kahara, Saharsa | Oct 21, 2026