महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय (एमसीबीयू) में लगातार सामने आ रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य शासन ने विश्वविद्यालय पर धारा 52 लागू कर दी है। इसके साथ ही कुलपति शुभा तिवारी के सभी प्रशासनिक अधिकार शासन ने अपने अधीन ले लिए हैं। इस मामले का पत्र आज 29 नवंबर दोपहर 2:00 बजे सामने आया है।