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महिला को शादी, नौकरी या प्रमोशन का झांसा देकर यौन संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। इससे पहले #IPC में कोई स्पष्ट कानून नहीं था। धारा 493, धारा 90 की मदद से सुनाया जाता था फैसला। - Rajasthan News