महिला को शादी, नौकरी या प्रमोशन का झांसा देकर यौन संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। इससे पहले <nis:link nis:type=tag nis:id=IPC nis:value=IPC nis:enabled=true nis:link/> में कोई स्पष्ट कानून नहीं था। धारा 493, धारा 90 की मदद से सुनाया जाता था फैसला।