बक्सर: बक्सर न्यायालय: रवि रंजन पाठक हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास, ₹50 हजार जुर्माना
Buxar, Buxar | May 27, 2026 चर्चित रवि रंजन पाठक हत्याकांड में बड़ा फैसला आया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मनु कानू उर्फ ओमप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 18/24 से जुड़ा है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।