भीलवाड़ा: पॉक्सो कोर्ट का फैसला: नाबालिग को बीच सड़क दांतों से काटने और छेड़छाड़ करने के आरोपित सुनील को 3 साल की सजा
नाबालिग किशोरी को बीच रास्ते रोककर दांतों से काटने और छेड़छाड़ करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र (पोक्सो कोर्ट एक) ने मंगलपुरा निवासी सुनील उर्फ सोनू 21 पुत्र छोटू लाल बारेठ को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।