भीलवाड़ा: स्मैक तस्करी के आरोपित आबिद खान को एनडीपीएस कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास और ₹20 हजार के जुर्माने से किया दंडित
विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण ) जगदीशप्रसाद शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के कनोरा निवासी आबिद खान पुत्र अब्बास खान को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।