उतरौला: गो मांस रखने के अभियुक्त को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि व ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई
थाना कोतवाली उतरौला में गो मांस रखने के संबंध में थाना कोतवाली उतरौला पर गौ हत्या निवारण अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया। कोतवाली पुलिस के न्यायालय पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप 2 जनवरी गुरुवार दोपहर 2:00 बजे न्यायालय CJJD /JM द्वारा अभियुक्त को अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।