मुरैना नगर: मुरैना कलेक्टर सख्त, लोकसेवा गारंटी में देरी पर पंचायत सचिव पर ₹750 का जुर्माना, वेतन से वसूली का आदेश
मुरैना जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदन का निराकरण न करने पर कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ ने ग्राम पंचायत हिंगावली के सचिव सुरेन्द्र शर्मा पर 750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। तीन आवेदनों में देरी पर यह कार्रवाई की गई। राशि आगामी वेतन से काटी जाएगी और हितग्राही को भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर के इस कदम से कर्मचारियों में हड़कंप है।