➡️ स्कूल बस एवं अन्य वाहनों के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही
➡️ एल.पी.जी. गैस किट की 01 मारूति वेन 01 स्कूल बस 01 टाटा मैजिक वाहन जप्त
स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर आज दो अलग-अलग जांच दल बनाकर गढ़पहरा, देवरी एवं शहरी क्षेत्र में 27 स्कूली वाहनों एवं अन्य वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से देवरी में 01 ओमनी वाहन क्रमांक MP49BB1464 जिसमें एलपीजी गैस लगी हुई थी, जिसे मौके पर चैक करने पर पाया गया कि उक्त वाहन एलपीजी गैस किट से संचालित नहीं हो रहा था, उसका कनेक्शन निकला हुआ था, तथा भविष्य में उक्त वाहन एलपीजी गैस किट का उपयोग न कर सके इस कारण एलपीजी गैस किट को जप्त किया गया है।
01 एलपीजी गैस किट से संचालित ओमनी वेन क्रमांक MP09V7389 सवारियों को ले जाते हुए पाई गई, जिसके दस्तावेजों की जांच की गई जांच में यह पाया गया का वाहन का बीमा भी वैध नहीं, वाहन का पंजीयन 06 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है, 01 स्कूल बस क्रमांक MP11P0391 जो बिना फिटनेस के पारस स्कूल के बच्चों को ले जाने का कार्य कर रही थी एवं 01 टाटा मैजिक वाहन क्रमांक MP15T2981 बिना बीमा एवं बिना फिटनेस के संचालित पाये जाने पर उक्त तीनों वाहनों को जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। साथ ही आज की कार्यवाही में अधिकांश स्कूल बसें नियमानुसार संचालित होते हुए पाई गई। चैंकिग का प्रभाव स्पष्ट परिलक्ष्ति हो रहा है।
उक्त कार्यवाही गढ़पहरा एवं शहरी क्षेत्र में की गई थी। चैकिंग के कारण कुछ वाहन चालकों द्वारा रास्ता बदलकर जाने का प्रयास किया। किन्तु जांच दल द्वारा उन्हें जांच दायरे में लिया गया तथा कमी पाये जाने पर वाहन जप्त की गई है।
लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है।
सागर जिले के समस्त स्कूल प्रबंधन से अपील की जाती है कि संस्था में ऐसे वाहनों का प्रवेश न होने दे जो गैस किट लगाकर स्कूलों में संचालित किये जा रहे है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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36 views | Sagar, Madhya Pradesh | Jul 24, 2026