
विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर आरक्षी सुनील कुमार शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त
📍लखनऊ
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभागीय जांच में सोशल मीडिया/मीडिया मंचों के दुरुपयोग, विभागीय अनुशासनहीनता तथा नियमों के लगातार उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर आरक्षी श्री सुनील कुमार शुक्ला को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 7 मई 2026 को गठित जांच समिति ने प्रकरण की जांच कर संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए तथा आरक्षी सुनील कुमार शुक्ला सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विभाग के अनुसार, आरक्षी आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि बिना अनुमति सोशल मीडिया का उपयोग, वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से निराधार आरोप प्रसारित करना, विभाग की छवि को बिना साक्ष्य धूमिल करने का प्रयास, अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग तथा उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति-2023, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 एवं वर्दी विनियम के उल्लंघन की पुष्टि हुई।
इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर विभाग ने आरक्षी श्री सुनील कुमार शुक्ला को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की।
🔹 मुख्य बिंदु
विभागीय जांच के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई।
सोशल मीडिया/मीडिया मंचों के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध।
विभागीय अनुशासनहीनता एवं नियमों के उल्लंघन की पुष्टि।
जांच समिति ने संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।
कार्रवाई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर की गई।
स्रोत: उत्तर प्रदेश पुलिस / पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति।
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Bilgram, Hardoi | Jun 28, 2026