झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संबंध आपसी सहमति से बना हो, तो बाद में शादी न होने मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।
हालांकि अदालत ने कहा कि हर मामले का निर्णय उसके अलग-अलग तथ्यों पर निर्भर करेगा।
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