
Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary
Bettiah, West Champaran | Jul 14, 2026

ज्ञानवापी मध्यस्थता सिर्फ 7 मिनट में फेल: मुस्लिम पक्ष ने समझौते से किया इनकार... #GyanvapiCase #ShringarGauri #SupremeCourt #Varanasi #Madhaystha #CivilCourt #MukulAnandPandey #AnjumanIntezamia #VaranasiNews #Kashi #BreakingNews #UPNews #LegalUpdate #HinduPaksha #MuslimPaksha #14July
Sadar, Lucknow | Jul 14, 2026

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary
Bettiah, West Champaran | Jul 13, 2026
![मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के चर्चित बस स्टैंड मामले में अर्जुन मंडल के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को निलंबित (सस्पेंड) करने का आदेश जारी किया है। इस वीडियो में जानिए अधिवक्ता ने क्या कहा और पूरे मामले से जुड़े प्रमुख तथ्य। किसी भी पक्ष का अंतिम निष्कर्ष सक्षम न्यायालय एवं आधिकारिक अभिलेखों पर निर्भर करेगा।
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मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के चर्चित बस स्टैंड मामले में अर्जुन मंडल के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को निलंबित (सस्पेंड) करने का आदेश जारी किया है। इस वीडियो में जानिए अधिवक्ता ने क्या कहा और पूरे मामले से जुड़े प्रमुख तथ्य। किसी भी पक्ष का अंतिम निष्कर्ष सक्षम न्यायालय एवं आधिकारिक अभिलेखों पर निर्भर करेगा। #Madhubani #MadhubaniNews #BiharNews #BusStandCase #CourtNews #LegalUpdate #DENNewsMadhubani #IndiaNews [ DEN News Madhubani ] [ DEN News ] [ Madhubani News ] [ Bihar News ] [ Madhubani Bus Stand ] [ Bus Stand Case ] [ Arjun Mandal ] [ Advocate Sanjay Mishra ] [ Court Update ] [ Legal News ]
Madhubani, Madhubani | Jul 7, 2026

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Madhya Pradesh, India | Jul 6, 2026