
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
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मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, निवाड़ी द्वारा जानकारी दी गई है।
योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग, सेवा, विनिर्माण, कृषि आधारित परियोजनाओं, एग्रो प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, टिश्यू कल्चर, मसाला उद्योग एवं ग्रामोद्योग हस्तशिल्प जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर अधिकतम दो करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म क्लस्टर (200 लाभार्थियों तक) के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तथा वृहद क्लस्टर (201 से 400 या अधिक लाभार्थियों) के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये तक अनुदान की पात्रता निर्धारित की गई है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना, जिले का निवासी होना तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक किसी बैंक अथवा शासकीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
प्रत्येक पात्र आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा तथा परियोजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न लाइन विभागों, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग,तकनीकी कौशल एवं रोजगार विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र आवेदन करने की अपील की गई है।
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