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15 से 30 जुलाई तक चलेगा "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" व्यापक नशामुक्ति जनजागृति अभियान कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा सभी विभागों को सौंपे गए दायित्व आगर-मालवा। 13जुलाई 2026 प्रदेश स्तर पर 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक पुलिस विभाग द्वारा "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" एक व्यापक नशामुक्ति जनजागृति अभियान पूरे मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सहभागिता के साथ समस्त विभागों का सहयोग लिया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा जिले में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे गए हैं । इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग केश्री निलेश झासिया द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी विभागों के कार्यदायित्वों के विषय में समय सीमा पत्रों की बैठक में विस्तार से अवगत कराया । अभियान के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा पीड़ितों के पुनर्वास, परामर्श केंद्रों की स्थापना एवं नशामुक्ति से संबंधित सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालयों में नशामुक्ति के दुष्परिणामों पर जागरूकता सत्र, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कर शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करेगा। उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नशा-विरोधी कार्यशालाएं, सेमिनार एवं छात्र संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नशामुक्ति क्लीनिकों को सुदृढ़ करेगा, चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर नशे के स्वास्थ्यगत दुष्प्रभावों की जानकारी देगा और जनसामान्य को नशे से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग युवाओं को खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों में शामिल कर नशे से दूर रखेगा तथा युवा क्लबों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर जनजागरूकता अभियान, रैलियां, शपथ कार्यक्रम, होर्डिंग्स एवं डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, ग्राम सभाओं में नशामुक्ति का संकल्प दिलाएगा तथा स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार , जनहित संदेश, लघु फिल्में, रेडियो/टीवी एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा आमजनो को अभियान से जोड़ा जाएगा। श्रम विभाग औद्योगिक इकाइयों, कारखानों एवं अन्य श्रमिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के मध्य नशामुक्ति संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा नशे से उबरने वाले श्रमिकों को कौशल विकास योजनाओं का लाभ दिलाकर मुख्यधारा से जोड़ेगा। अभियान हेतु 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का विस्तृत कैलेंडरभी जारी किया गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर.पी. वर्मा, डॉ.श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत बी.एस. सोलंकी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्री जगदीश चंद्र मालवीय, सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे । Dr Mohan Yadav CM Madhya Pradesh Home Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Social Justice and Disabled Welfare Department ,Madhya Pradesh #agarmalwa

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जिले में विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत की 05 खंडपीठों के माध्यम से 05 प्रकरणों का निराकरण
करीब 09 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि का निराकरण हुआ

 जिला मुख्यालय आगर-मालवा तथा तहसील मुख्यालय सुसनेर एवं नलखेड़ा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 18 जुलाई, 2026 को विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत का आयोजित की गई । 

जिला न्यायालय परिसर के सभा कक्ष में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री डी.एस. चौहान ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। 

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष,  श्री डी.एस. चौहान ने सभी को विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव सहित अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एवं पक्षकारगणों ने सहभागिता की।
 उक्‍त कार्यक्रम के बाद गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही खंडपीठ के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई। चेक अनादरण के 05 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें लगभग 09 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि का निराकरण किया गया।
सफलता की कहानी

न कोई जीता, न कोई हारा 
आपसी समझौते से हुआ लेन- देन संबंधी प्रकरण का निराकरण 

दो पक्षों के मध्य वर्ष 2023 से न्यायालय में पैसे के लेन-देन संबंधी प्रकरण लंबित था। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल ने दोनों पक्षों को लोक अदालत के लाभों के संबंध में समझाइश दी।   बताया गया कि लोक अदालत में समझौता होने से ‘दोनों पक्षों की जीत होती है, कोई पक्ष हारता नहीं है’। इस समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामा कर लिया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पौधे भेंट  किए ।

 इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री डी.एस.चौहान, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह,  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव  श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव उपस्थित थी।

Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh 
Jansampark Madhya Pradesh 
#agarmalws

जिले में विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत की 05 खंडपीठों के माध्यम से 05 प्रकरणों का निराकरण करीब 09 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि का निराकरण हुआ जिला मुख्यालय आगर-मालवा तथा तहसील मुख्यालय सुसनेर एवं नलखेड़ा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 18 जुलाई, 2026 को विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत का आयोजित की गई । जिला न्यायालय परिसर के सभा कक्ष में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री डी.एस. चौहान ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री डी.एस. चौहान ने सभी को विशेष 138 एन.आई.एक्ट लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव सहित अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एवं पक्षकारगणों ने सहभागिता की। उक्‍त कार्यक्रम के बाद गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही खंडपीठ के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई। चेक अनादरण के 05 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें लगभग 09 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि का निराकरण किया गया। सफलता की कहानी न कोई जीता, न कोई हारा आपसी समझौते से हुआ लेन- देन संबंधी प्रकरण का निराकरण दो पक्षों के मध्य वर्ष 2023 से न्यायालय में पैसे के लेन-देन संबंधी प्रकरण लंबित था। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल ने दोनों पक्षों को लोक अदालत के लाभों के संबंध में समझाइश दी। बताया गया कि लोक अदालत में समझौता होने से ‘दोनों पक्षों की जीत होती है, कोई पक्ष हारता नहीं है’। इस समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामा कर लिया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पौधे भेंट किए । इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री डी.एस.चौहान, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव उपस्थित थी। Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #agarmalws

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