शातिर अपराधी इजहारूल छह माह के लिए जिलाबदर
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई, घोसी पुलिस ने कराया आदेश का पालन
मऊ जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घोसी पुलिस ने एक शातिर अपराधी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को छह माह की अवधि के लिए मऊ जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
जिला मजिस्ट्रेट मऊ ने 14 सितंबर 2026 को वाद संख्या 1150/2026 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत आदेश पारित किया था। इसके तहत इजहारूल उर्फ अनवारूल पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी ग्राम जमालपुर विक्कमपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ को छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया।