गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंडा पुलिस ने अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर शिकंजा कस दिया। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ मोनू के लखनऊ के भरवारा स्थित करीब ₹23,03,445 मूल्य के नवनिर्मित मकान को कुर्क किया गया। पुलिस ने कहा कि संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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Gonda, Gonda | Jul 28, 2026