
उत्तराखंड: गुटखा ,तम्बाकू ,पान मसाला हुआ उत्तराखंड में बैन! अब नहीं खा पाएंगे गुटखा ,तम्बाकू! सरकार ने बजार में बिकने वाले तम्बाकू उत्पादों पर रोक! अवैध रूप से बिक्री करने वालो पर भी होगा सख्त एक्शन!
देहरादून: स्कूल-कॉलेज के बाहर खुलेआम बिकने वाले गुटखे और पान मसाले से युवाओं को बचाने के लिए उत्तराखंड में बड़ी पहल हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में तम्बाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2) और विनियम 2.3.4 का हवाला दिया गया है। इसके तहत ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी, चाहे वे किसी भी नाम या ब्रांड से बिक रहे हों।
अधिकारियों के अनुसार युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इस नशे की चपेट में है, जिससे मुंह का कैंसर और गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। यह फैसला नई पीढ़ी को नशे से दूर कर स्वस्थ भविष्य देने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
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