राजधानी रांची में लगातार गिरते भू-जल स्तर और अवैध डीप बोरिंग की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब नगर निगम क्षेत्र में नया बोरिंग कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये का शुल्क भी जमा करना पड़ेगा।
नगर निगम ने कहा है कि जब तक आवेदक पांच हजार रुपये का शुल्क जमा कर NOC प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसके घर या परिसर में बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले बोरिंग संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं तथा उनकी मशीनों और वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
Namkum, Ranchi | Jun 13, 2026