Ranchi: झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर अस्पताल में पिछले करीब दस वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस चालकों एवं नाइट वॉचमैन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश संबंधित प्राधिकार को दिया है. न्यायालय ने इसके लिए 12 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की है.
याचिकाकर्ता रफीक अंसारी एवं अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता चंचल जैन, अधिवक्ता अभिजीत इंद्र गुरु एवं अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने पक्ष रखा.
Ratu, Ranchi | Sep 10, 2026