
हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आकस्मिक मृत्यु एवं निर्धारित दुर्घटनाजनित स्थायी विकलांगता से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है।
प्रबंध निदेशक श्री सारवान ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक और इफको व टोकियो सामान्य बीमा कंपनी लि0 के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा व्यवस्था समझौता ज्ञापन के साथ हस्ताक्षर हुआ। योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख केसीसी धारकों को एक वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये के बीमा से कवर किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है- बाहरी, हिंसक एवं दृश्यमान साधनों से हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु (व्यवस्था समझौता होने की एक वर्ष की अवधि तक) 50,000 रुपये, पूर्ण स्थायी विकलांगता 50,000 रुपये, दोनों अंगों या दोनों आँखों अथवा एक अंग एवं एक आँख की क्षति 50,000 रुपये, एक अंग या एक आँख की क्षति 25,000 रुपये प्रति केसीसी धारक को कुल 1.90 रुपये के प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और कुल प्रीमियम में से 1.27 रुपये का वहन बैंक द्वारा तथा 0.63 रुपये का वहन केसीसी धारक द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत दुर्घटना होने पर कंपनी को 120 दिन में सूचित करना ज़रूरी है। उसके बाद जिसमें पुलिस रिपोर्ट, शवपरीक्षा (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट, कानूनी उत्तराधिकारी और बैंक के खाते का विवरण भी देना ज़रूरी है।
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