
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मुंगेर नेशनल हॉस्पीटल, छोटी केलाबाड़ी, मुंगेर का औपबंधिक निबंधन (निबंधन संख्या 18/01.02.2025) अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्राप्त परिवाद के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा दिनांक 07 दिसंबर 2025 को अस्पताल का भौतिक निरीक्षण किया गया था। जाँच के दौरान मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, पैथोलॉजी, ICU संचालन, फार्मेसी स्टोर, OT तथा इमेजिंग सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं में कमियां पाई गई थी। समिति ने बिहार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत औपबंधिक निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की थी।
अस्पताल प्रबंधन को प्रथम एवं द्वितीय कारणपृच्छा के माध्यम से स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया। प्राप्त जवाब की समीक्षा हेतु गठित तकनीकी त्रिसदस्यीय समिति ने पाया कि निरीक्षण के समय दर्ज कमियों के संबंध में बिंदुवार एवं अभिलेखीय प्रमाण सहित संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष रूप से स्टाफ की अनुपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर, उपकरणों की कार्यशीलता, स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड, एक्सपायर्ड सामग्री, फायर सेफ्टी, ICU SOP/क्लिनिकल प्रोटोकॉल, बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, स्पिल मैनेजमेंट किट, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट तथा वेंटिलेटर मरीजों के संबंध में अपेक्षित अभिलेखीय स्पष्टीकरण नहीं पाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार ने सर्वसम्मति से बिहार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2013 के नियम 13 एवं 29(6) के तहत औपबंधिक निबंधन अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल संचालक को आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर चिकित्सीय सेवाएं बंद करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके पश्चात अस्पताल संचालित पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
#BiharGovernment
#CMSamrat
#samratchoudhary
#samratforbihar
Munger, Bihar | Oct 5, 2026