
निर्वाचक नामावली में 10 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जोडने के निर्देश
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये गये है कि 18-19 आयु वर्ग तथा जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री साकेत मालवीय द्वारा जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अभियान में प्रत्येक बूथ में 18-19 आयु वर्ग के छूटे हुए व्यक्तियों से फार्म-6 भरवाना है। इसके लिए बीएलओ एवं मॉनिटरिंग के लिए बीएलओ सुपरवाईजर एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पाबंद किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों विशेष तौर पर हायर सेकेन्ड्री स्कूल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान आदि में केम्प लगाकर वोटर हेल्पलाईन एप्प/वोटस पोर्टल के माध्यम से छूटे हुए विद्यार्थियों एवं 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। ऐसे पात्र मतदाता जो किसी कारण से बीएलओ से संपर्क नहीं कर पाए, उनके नाम मतदाता सूची में जुडने से रह गये हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्यवाही की जावेगी।
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