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_*प्रजनन करने वाली मछलियां पकड़ने, बेचने पर रोक - डीएम*_ _*रायबरेलीः- 03 जून 2026*_ जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954 के अनुक्रम में 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक भी अवधि में फ्राई एवं फिंगरलिंग को पक्डने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही पर प्रतिबन्ध लगाने, विभिन्न जालों में मत्स्य शिकारमाही करने एवं ऐसे समस्त उपकरणों जिससे शिकारमाही सम्भव हो ‌द्वारा शिकार करने पर तथा जनपद के प्रतिबन्धित क्षेत्र में मछली पकड़ने, मछली के बच्चों की निकासी करने आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उन्होंने ने बताया कि मत्स्थ उत्पादन अनुभाग के शासनादेश तथा राजस्व विभाग के शासनादेश द्वारा 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट को प्रतिबन्धित किया गया है। जिलाधिकारी ने उक्त प्राविधानों के आलोक में तथा परम्परागत मत्स्य पालन कर रहें समुदायों के हित एवं प्राकृतिक मत्स्य सम्पदा हानि न होने के दृष्टिगत निर्धारित निषेधाज्ञा आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित अवधि 15 जून, 2026 से 30 जुलाई, 2026 तक मत्स्य प्रजनन अवधि में जलाशय, मीनाशय तथा नदियों में शिकारमाही नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक की अवधि में जलाशाय, मीनाशय तथा नदियों से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पक्डने, नष्ट करने, अथवा बेचने की कार्यवाही नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जून, 2026 से 30 जुलाई 2026 तक मत्स्य प्रजनन अवधि में तथा 15 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक की अवधि में जलाशाय, मीनाशय तथा नदियों से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने, बेचने, बच्चों की निकासी करने तथा ऐसे समस्त उपकरणों जिससे शिकारसाही सम्भव हो द्वारा शिकार‌माही करने का कार्य नहीं करेगा। 01 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक नदियों में मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित रहेगा। मत्स्य अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत प्राधिकृत मत्स्य विभाग के अधिकारी तथा पुलिस उप निरीक्षक को बिना वारन्ट के उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ‌द्वारा उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरु‌द्ध अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक मुश्त जुर्माना लगाने का अधिकारी होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा मत्स्य व्यवसायी उक्त अवधि में किसी भी जलाशय, मीनाशय तथा नदियों में या उसके किसी भी भाग में मत्स्य स्पॉन, जीरा, अंगुलिका तथा मत्स्याखेट नहीं करेगा। उपरोक्त निषेधाज्ञा आदेश जनपद रायबरेली की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित समयावधि तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन, उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा-6 तथा धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Rae Bareli, Raebareli | Jun 5, 2026

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रायबरेली: जिले के कई गांवों में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हैं, जबकि हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा रहवां में स्थिति अलग दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डब्बू सिंह ने पद पर न रहते हुए भी कई स्थानों पर नल लगवाकर पानी की समस्या दूर कराने में अहम भूमिका निभाई, जिससे लोगों को राहत मिली।
 #voicebharat24 #viralreelsシ #facebookreels #reelschallenge #रायबरेली RakeshSingh Harchandpur

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Rae Bareli, Raebareli | Jun 7, 2026

पूर्व विधायक राकेश सिंह ने हरचंदपुर ब्लॉक सभागार में भाजपा मंडल की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न, नए पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान
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Rae Bareli, Raebareli | Jun 6, 2026

विषय: पिछड़ा वर्ग महापंचायत, रायबरेली - 06 जून 2026

रायबरेली, 06 जून 2026: आज महाराजगंज रायबरेली में "पिछड़ा वर्ग महापंचायत" का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी समाज के हक, अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। महापंचायत में वक्ताओं ने पूरे ओबीसी समाज से एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुशील पासी राष्ट्रीय सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा श्री मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, उत्तर प्रदेश शामिल हुए।

महापंचायत के आयोजक श्री प्रभात मौर्य, श्री ताहिर कुरैशी एवं श्री शीतांशु मौर्य, जिला सचिव, कांग्रेस रायबरेली , देवेंद्र निषाद , संकल्प पटेल, वीरेंद्र यादव जिला महासचिव कांग्रेस, मो उमर, अजीत वर्मा यूनिट,  राजकुमार लोधी, रामेश्वर लोधी , 

महापंचायत के मुख्य बिंदु:

1. एकजुटता पर जोर: मुख्य वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज को अपने हक-अधिकार पाने के लिए जातिगत भेदभाव भुलाकर एक मंच पर आना होगा। "आज के समय में सभी समाज के लोगों को एक साथ आना होगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी"

2. मांगें रखी गईं: 
   - जातिगत जनगणना जल्द कराकर आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।
   - केंद्रीय व राज्य स्तरीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% OBC आरक्षण का सही क्रियान्वयन हो।
   
   - ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कोचिंग योजनाओं का विस्तार किया जाए।
3. संकल्प: महापंचायत में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि ओबीसी समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

मुख्य अतिथि श्री सुशील पासी ने कहा, _"कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है। OBC समाज का हक कांग्रेस की प्राथमिकता है। कांग्रेस ने ही हर समाज को हक दिलाया है और आगे भी कांग्रेस ही सबकी हक़ दिलाने का काम करेगी , राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना की मांग इसी दिशा में बड़ा कदम है।" 

प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज यादव ने कहा, _"आज OBC समाज को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। शिक्षा और संगठित ताकत से ही अधिकार मिलेंगे।"_

आयोजक मंडल ने रायबरेली सहित पूरे प्रदेश से आए हजारों लोगों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने की बात कही।

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Rae Bareli, Raebareli | Jun 6, 2026

_*प्रजनन करने वाली मछलियां पकड़ने, बेचने पर रोक - डीएम*_ _*रायबरेलीः- 03 जून 2026*_ जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954 के अनुक्रम में 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक भी अवधि में फ्राई एवं फिंगरलिंग को पक्डने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही पर प्रतिबन्ध लगाने, विभिन्न जालों में मत्स्य शिकारमाही करने एवं ऐसे समस्त उपकरणों जिससे शिकारमाही सम्भव हो ‌द्वारा शिकार करने पर तथा जनपद के प्रतिबन्धित क्षेत्र में मछली पकड़ने, मछली के बच्चों की निकासी करने आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उन्होंने ने बताया कि मत्स्थ उत्पादन अनुभाग के शासनादेश तथा राजस्व विभाग के शासनादेश द्वारा 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट को प्रतिबन्धित किया गया है। जिलाधिकारी ने उक्त प्राविधानों के आलोक में तथा परम्परागत मत्स्य पालन कर रहें समुदायों के हित एवं प्राकृतिक मत्स्य सम्पदा हानि न होने के दृष्टिगत निर्धारित निषेधाज्ञा आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित अवधि 15 जून, 2026 से 30 जुलाई, 2026 तक मत्स्य प्रजनन अवधि में जलाशय, मीनाशय तथा नदियों में शिकारमाही नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक की अवधि में जलाशाय, मीनाशय तथा नदियों से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पक्डने, नष्ट करने, अथवा बेचने की कार्यवाही नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जून, 2026 से 30 जुलाई 2026 तक मत्स्य प्रजनन अवधि में तथा 15 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक की अवधि में जलाशाय, मीनाशय तथा नदियों से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने, बेचने, बच्चों की निकासी करने तथा ऐसे समस्त उपकरणों जिससे शिकारसाही सम्भव हो द्वारा शिकार‌माही करने का कार्य नहीं करेगा। 01 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक नदियों में मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित रहेगा। मत्स्य अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत प्राधिकृत मत्स्य विभाग के अधिकारी तथा पुलिस उप निरीक्षक को बिना वारन्ट के उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ‌द्वारा उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरु‌द्ध अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक मुश्त जुर्माना लगाने का अधिकारी होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा मत्स्य व्यवसायी उक्त अवधि में किसी भी जलाशय, मीनाशय तथा नदियों में या उसके किसी भी भाग में मत्स्य स्पॉन, जीरा, अंगुलिका तथा मत्स्याखेट नहीं करेगा। उपरोक्त निषेधाज्ञा आदेश जनपद रायबरेली की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित समयावधि तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन, उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा-6 तथा धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। - Rae Bareli News