
स्वतंत्रता दिवस से पहले पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
📢 धारा 163 लागू | ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध | होटल, गेस्ट हाउस, पीजी व किरायेदार सत्यापन के सख्त निर्देश
🇮🇳 आगामी स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनज़र पंचकूला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
🔹 मुख्य निर्देश:
✅ जिला पंचकूला में 03 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त 2026 तक ड्रोन, UAV, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पैरा मोटर आदि के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध (पूर्व लिखित अनुमति को छोड़कर)।
✅ होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, साइबर कैफे एवं मकान मालिक प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार का रिकॉर्ड एवं वैध पहचान पत्र सुरक्षित रखें।
✅ एक सप्ताह से अधिक ठहरने वाले किरायेदार/अतिथि का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
⚠️ आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
👮 पंचकूला पुलिस की अपील:
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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