औरंगाबाद जिले में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत 22 जून से 25 जून 2026 तक सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक के शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे।
साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं पूर्वाह्न 11 बजे के बाद बंद रहेंगी। यह आदेश प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। डीएम ने कहा कि भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।