
रोहतक में स्वतंत्रता दिवस पर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित :-
रोहतक, 16 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय तेवतिया तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. तरन्नुम खान के कुशल मार्गदर्शन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को राजीव गांधी स्टेडियम, रोहतक में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमजन को भारतीय संविधान में प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों तथा नागरिकों के नैतिक एवं संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।
शिविर में एडवोकेट दीपक वशिष्ठ एवं सुनील ने उपस्थित नागरिकों को विधिक साहित्य एवं कानूनी पुस्तकों के माध्यम से मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों को संविधान में निहित अधिकारों का उचित उपयोग करने तथा अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नागरिकों को बताया गया कि पात्र व्यक्ति बिना किसी आर्थिक बोझ के कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम में आमजन को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अथवा सलाह के लिए राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। नागरिकों को बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वे इस टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के माध्यम से नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उपभोग करने का अवसर नहीं, बल्कि संविधान एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी भी है। विधिक जागरूकता से नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ एक जिम्मेदार एवं सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
Rohtak, Rohtak | Aug 16, 2026