
➡️ दीपावली पर अवैध ‘काबाईड गन’ के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
➡️ कलेक्टर ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
दीपावली पर्व के दौरान नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनाए जाने वाले अवैध काबाईड गन के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर इस प्रकार के अवैध पटाखों के निर्माण और उपयोग की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक हो सकती है। ऐसे उपकरणों का उपयोग आंखों, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। भविष्य में विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में भी इनके उपयोग की आशंका को देखते हुए इन पर रोक लगाना आवश्यक है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखों एवं इस प्रकार के अवैध संशोधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय नहीं करेगा। इनके वितरण, प्रदर्शन एवं उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के पालन की निगरानी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत दंडनीय होगा।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार के अवैध पटाखों के निर्माण, क्रय-विक्रय या उपयोग की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07582-267777 पर सूचना दें। पुलिस अधीक्षक सागर को प्राप्त सूचनाओं पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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