
ज़िला में किसी भी प्रकार की अवैध पार्टी की अनुमति नहीं, भ्रामक प्रचार करने वालों के विरूद्ध मामला दर्ज ।
Kullu Times
पार्वती घाटी में किसी भी प्रकार की अवैध पार्टी अथवा रेव पार्टी के आयोजन की जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है, परन्तु फिर भी सोशल मीडिया पर 4 से 6 सितम्बर, 2026 तक पार्वती घाटी में कथित रेव पार्टी के आयोजन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है । ऐसे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है । गौरतलब है कि ज़िला दण्डाधिकारी, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण तथा बरशैणी क्षेत्रों में इस प्रकार की पार्टियों के आयोजन एवं उनके प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है तथा यह आदेश वर्तमान में भी प्रभावी हैं ।
उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार-प्रसार करने के मामले में पुलिस थाना मणिकर्ण में संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के विरुद्ध आज दिनांक 16.07.2026 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है । मामले की निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् जांच जारी है तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी ।
Kullu, Kullu | Jul 16, 2026