
#मध्यप्रदेश में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 1 सितंबर को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोई भी चीनी डीलर 4 हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेगा और किसी भी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से ज्यादा समय तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने नियमों के पालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
#सरकार का मकसद चीनी की कृत्रिम कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाकर बाजार में पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। वहीं, थोक उपभोक्ताओं—जैसे हलवाई, मिठाई निर्माता, शीतल पेय और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी स्टॉक की सीमा तय की गई है और उन्हें अधिकतम 15 दिनों की जरूरत के बराबर #चीनी रखने की अनुमति है। हालांकि, इसी बीच केंद्र सरकार ने 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक सामान्य चीनी डीलरों की देशव्यापी स्टॉक सीमा 4 हजार से घटाकर 2 हजार क्विंटल करने का फैसला किया है। ऐसे में आगे मध्य प्रदेश में लागू सीमा को लेकर केंद्र के नए आदेश के अनुरूप स्थिति देखना महत्वपूर्ण होगा।
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Indore, Indore | Sep 2, 2026