#गैंगस्टर एक्ट में 01 को 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड
बलिया
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय ASJ FTC-I/ गैंगे0 कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
न्यायालय ने थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/2001 धारा- 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में आरोपित *पूर्णमासी यादव पुत्र नन्दजी यादव, निवासी चांदपुर, थाना सहतवार* को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को *02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
*अभियोजन अधिकारी:* अजय कुमार तिवारी