छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सभी यात्री बसों में 'वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' (VLTD) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने बस संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस डिवाइस को लगवाएं या चालू करें। समय सीमा के अंदर नियमों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत लिए गए इस निर्णय की निगरानी एक विशेष कमांड व नियंत्रण केंद्र से की जाएगी। इसके साथ ही, आम यात्रियों की सुविधा के लिए 'संगवारी ऐप' भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोग खुद बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए राज्य भर में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR) भी लगाए जा रहे हैं, जो आपात स्थिति में गेम-चेंजर साबित होंगे।
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