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वैशाली में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी हॉस्टल गार्ड को आजीवन कारावास हाजीपुर/वैशाली। वैशाली जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम श्री मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पॉलिटेक्निक की एक छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी हॉस्टल गार्ड अब्दुल हकीम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार वैशाली स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही 20 वर्षीय छात्रा के साथ हॉस्टल के गार्ड अब्दुल हकीम ने जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर बेलसर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य संबंधित धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं दी गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने प्रभावी पैरवी की। अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और अपराध के खिलाफ कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़िता को न्याय मिलने के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी गई है कि ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई करता है।#Vaishali #Hajipur #BiharNews #CrimeNews #CourtVerdict #WomenSafety #Justice #Belsar #VaishaliCourt #BreakingNews #HajipurNews #दुष्कर्म_मामला #न्याय_की_जीत #वैशाली #हाजीपुर

Hajipur, Vaishali | Jun 20, 2026
वैशाली में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी हॉस्टल गार्ड को आजीवन कारावास हाजीपुर/वैशाली। वैशाली जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम श्री मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पॉलिटेक्निक की एक छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी हॉस्टल गार्ड अब्दुल हकीम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार वैशाली स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही 20 वर्षीय छात्रा के साथ हॉस्टल के गार्ड अब्दुल हकीम ने जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर बेलसर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य संबंधित धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं दी गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने प्रभावी पैरवी की। अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और अपराध के खिलाफ कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़िता को न्याय मिलने के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी गई है कि ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई करता है।#Vaishali #Hajipur #BiharNews #CrimeNews #CourtVerdict #WomenSafety #Justice #Belsar #VaishaliCourt #BreakingNews #HajipurNews #दुष्कर्म_मामला #न्याय_की_जीत #वैशाली #हाजीपुर - Hajipur News