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कांगड़ा में अब किरायेदार, श्रमिक और घरेलू सहायक बिना पुलिस सत्यापन नहीं रह सकेंगे, मकान मालिकों व नियोक्ताओं को 7 दिन में पुलिस थाने में देना होगा पूरा विवरण, आदेश की अवहेलना पर BNS की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई - Jawali News