
फ्लिपकार्ट से बैटरी नहीं मिलने पर उपभोक्ता अदालत पहुंचा मामला, समझौते में कंपनी ने दिए 25 हजार।
औरंगाबाद (बिहार) 01 अक्टूबर 2026
ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से बैटरी ऑर्डर कर डिलीवरी न मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता अदालत में दायर वाद में समझौता हो गया है।
वाद संख्या CC/12/22 में परिवादी कुमार बिजेन्द्र (ग्राम-कोयलाडीह, थाना-नबीनगर) ने आरोप लगाया था कि 18/10/2021 को उन्होंने फ्लिपकार्ट से LUMINOUS Red Charge RC25000 200Ah बैटरी (ऑर्डर ID - OD223137378212106000, कीमत 11,691 रुपये) ऑर्डर की थी, जिसकी डिलीवरी 03/11/2021 को होनी थी, लेकिन नहीं हुई।
परिवादी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और फ्लिपकार्ट को लीगल नोटिस भी भेजा था। अंततः मामला जिला उपभोक्ता अदालत औरंगाबाद में दाखिल हुआ।
फोरम के समक्ष दोनों पक्षों में सुलह हो गई। प्राप्त दस्तावेजों (HSBC Payment Advice 13 Jul 2026) के अनुसार विपक्षी फ्लिपकार्ट द्वारा परिवादी के खाते में SBI में 13/07/2026 को RTGS के माध्यम से 25,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।
हस्तलिखित समझौता पत्र में दोनों पक्षों ने माना है कि कुल 25,000 रुपये का भुगतान हो गया है और मामला समाप्त किया जाए।