
⏩श्रम प्रहरी बनकर अपंजीकृत खतरनाक उद्योगों एवं निर्माण कार्यों की दी जा सकती है जानकारी
⏩श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं मजदूरों के कल्याण तथा कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "श्रम प्रहरी" नवाचार शुरू किया गया है। इसके तहत कोई भी नागरिक श्रम प्रहरी बनकर जिले में संचालित अपंजीकृत खतरनाक उद्योगों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा सकता है।
⏩उन्होंने बताया कि आमजन विभागीय पोर्टल Labour.mp.gov.in अथवा श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 के माध्यम से ऐसी जानकारी दे सकते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित संस्थानों एवं निर्माण कार्यों का नियमानुसार पंजीयन कराया जाएगा। साथ ही वहां कार्यरत श्रमिकों को पात्रतानुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य लाभ मिल सकें।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत किसी संस्थान का पंजीयन नहीं होने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं होने पर तीन माह तक का कारावास एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।
⏩उन्होंने बताया कि प्रत्येक निर्माण कार्य का पंजीयन अनिवार्य है। निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी मध्यप्रदेश श्रम सेवा ऐप के माध्यम से दर्ज की जानी होती है। इसमें निर्माण कार्य का नाम, परियोजना का विवरण, सुरक्षा अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, परियोजना का प्रकार, पंजीयन क्रमांक, अनुमानित निर्माण लागत, भूमि लागत, नियोजित श्रमिकों की संख्या, कार्यस्थल का विवरण, श्रमिकों के संबल एवं भवन संनिर्माण कार्ड संबंधी जानकारी तथा कुल कार्य दिवसों का विवरण दर्ज करना आवश्यक है। इसके साथ ही स्थल की फोटो अपलोड कर जानकारी सबमिट की जाती है।
⏩श्रम पदाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई अपंजीकृत खतरनाक उद्योग या निर्माण कार्य संचालित हो रहा है तो उसकी जानकारी श्रम विभाग को अवश्य दें, ताकि संबंधित श्रमिकों को सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व श्रम विभाग को सूचना देकर उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है।
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