हरिद्वार-लक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 334A के चौड़ीकरण परियोजना को लेकर हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांवों में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रभावित गांवों की कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और भूमि की प्रकृति (Land Use) में परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।