
राँची सिविल कोर्ट में एक महीने की वार्षिक छुट्टी घोषित, 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे न्यायालय
राँची दीवाली और छठ पर्व को लेकर राँची व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट, राँची) में वार्षिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में राँची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार सिविल कोर्ट, राँची में *वार्षिक अवकाश 16 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक* रहेगा। लगभग एक महीने की इस लंबी छुट्टी के दौरान सिविल कोर्ट में आम न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे।
*अति-आवश्यक मामलों के लिए विशेष व्यवस्था*
हालांकि, इस अवधि के दौरान न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि *आपराधिक न्यायालयों में केवल अति-आवश्यक मामलों* के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी और इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था तय की गई है।
ताकि जमानत, रिमांड जैसे जरूरी मामलों में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान रोस्टर के अनुसार जजों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेंगे।
18 नवंबर 2026 से कोर्ट में नियमित कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा।