
बारिश के सीजन में खनन पर रोक, भंडारित उपखनिजों का भी होगा सत्यापन- DM Uttarkashi ने सभी एसडीएम और खान अधिकारी को दिए निर्देश!
उत्तरकाशी। जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून काल में भू-स्खलन एवं जनहानि की संभावनाओं तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में स्वीकृत उपखनिज खनन पट्टा/खनन अनुज्ञाओं पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के प्रावधानों के तहत 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक मानसून अवधि के दौरान जनपद अंतर्गत नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में खनन, निकासी एवं संबंधित कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
आदेश में सभी पट्टाधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित अवधि में अपने-अपने पट्टा क्षेत्रों में खनन से बने गड्ढों को भरकर समतलीकरण का कार्य करें तथा भू-स्खलन की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण सहित आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। साथ ही खनन पट्टा लेख, खनन योजना और पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और खान अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे पट्टाधारकों से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं तथा सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दशा में खनन एवं निकासी कार्य नहीं होने दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए स्वीकृत भंडारण स्थलों, स्टोन क्रशर एवं रिटेल भंडारण अनुज्ञा स्थलों पर भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि 30 जून 2026 तक भंडारित उपखनिज का सत्यापन किया जाए और संबंधित स्थलों पर सीसीटीवी, चाहरदीवारी, बैरियर, धर्मकांटा, कार्यालय एवं अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानसून काल में पर्यावरणीय सुरक्षा और आपदा जोखिम को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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