
3 दिन में नोटिस, 45 दिन में फैसला, हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन; लागू हुई Next-Gen ई-चालान प्रणाली
हरियाणा पुलिस ने यातायात नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेक्स्ट जेन ई-चालान प्रणाली को प्रदेशभर में लागू कर दिया है।
इस तकनीक आधारित व्यवस्था के तहत यातायात उल्लंघनों पर कार्रवाई न केवल अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी, बल्कि चालान जारी होने से लेकर उसके निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और जवाबदेह रहेगी।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की।
डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीक आधारित पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणामों में बदला जाए और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
नेक्स्ट जेन ई-चालान: पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेह
बैठक में एडीजीपी श्री विकास अरोड़ा ने प्रदेश में यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 20 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप हरियाणा में 16 जून 2026 से नेक्स्ट जेन ई-चालान प्रणाली लागू की गई है।
नई व्यवस्था के तहत यातायात उल्लंघन के बाद तीन दिनों के भीतर नोटिस भेजा जाएगा और वाहन चालक को 45 दिनों के भीतर चालान स्वीकार करने अथवा उसे चुनौती देने का अवसर मिलेगा।
निर्धारित अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। यदि वाहन चालक चालान के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है तो उसका निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित अवधि में शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर शिकायत स्वतः स्वीकार मानी जाएगी। हर जिले में एक नोडल अधिकारी तथा दो शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
90 दिन के भीतर करना होगा चालान का भुगतान
शिकायत खारिज होने की स्थिति में वाहन चालक चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा कराकर न्यायालय में चुनौती दे सकता है, जबकि स्वीकार किए गए चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होगा।
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