
न्यायिक आदेश की अवमानना पड़ी भारी, नगर थाना प्रभारी का वेतन बंद।
औरंगाबाद, 29 सितंबर 2026
औरंगाबाद। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने न्यायिक आदेश की अवहेलना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सत्रवाद संख्या 540/23, नगर थाना कांड संख्या 364/19 में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने 23/06/26 को गवाहों पर गैरजमानती वारंट जारी किया था।
गवाह उपस्थित नहीं होने पर 03/09/26 को नगर थाना प्रभारी को शोकॉज किया गया था, लेकिन आज तक थाना प्रभारी ने यह जानकारी नहीं दी कि आदेश की अवहेलना किस परिस्थिति में हुई, और न ही गवाहों को उपस्थित करा सके।
इसी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कठोर निर्णय लेते हुए वेतन बंद का आदेश दिया है। इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक और कोषागार उपाधीक्षक को भेजी जा रही है। आदेश में कहा गया है कि वेतन बंद कर इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए।
*मामला क्या है?*
इस वाद की प्राथमिकी 24/09/19 को वादी ने जमीनी विवाद में भादवि धारा 341, 323, 307, 504, 506/34 के तहत दर्ज कराई थी।