
औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी "राजा हिन्दुस्तानी" को 20 साल कारावास, 50 हजार जुर्माना।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद स्थित स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट ने प्राथमिक अभियुक्त राजा कुमार उर्फ राजा हिन्दुस्तानी, इस्माइलपुर चिड़िया बिगहा को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या 406/24 और पोक्सो एक्ट वाद संख्या 163/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं भादंवि की धारा 87 में 7 साल कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का प्रयास किया जाए।
*क्या है मामला*
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 19/09/24 को ओबरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूचक के अनुसार 27/08/24 को उसकी नाबालिग बेटी रोज की तरह स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों से पता चला कि अभियुक्त राजा हिन्दुस्तानी ने बहला-फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर उसे लुधियाना ले गया और उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने अभियुक्त को 06/07/26 को ही दोषी करार दिया था। अभियुक्त इस मामले में पहले 6 महीने 15 दिन जेल में रह चुका है।
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