
नैनीताल में मोहर्रम जुलूस के दौरान नियमों की अनदेखी, आयोजकों पर मुकदमा दर्ज
नैनीताल। मोहर्रम जुलूस के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों और समय सीमा का उल्लंघन करने पर नैनीताल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुलूस आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, मोहर्रम जुलूस के आयोजन से पूर्व प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जुलूस को रात्रि 9 बजे तक समाप्त करने की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी। साथ ही कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए थे।
इसके बावजूद आयोजकों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया और देर रात तक जुलूस निकाला गया। पुलिस का कहना है कि इस कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई घंटों तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों के साथ-साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पुलिस के मुताबिक, नियमों की अनदेखी के साथ-साथ प्रशासनिक निर्देशों का विरोध भी किया गया, जिसके चलते मल्लीताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली मल्लीताल में एफआईआर संख्या 23/26 दर्ज की है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 223, 285 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है।
एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नैनीताल एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसलिए यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कानून व्यवस्था भंग करने या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था और यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।