
एमपी में शिक्षकों को 100% वेतन देने पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।
विंध्या समाचार टीवी । मध्य प्रदेश के ट्राइबल एजुकेशन और स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई और बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट में चल रहे Uma Wanshi & Others Vs. State of Madhya Pradesh मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन व्यवस्था के खिलाफ कानूनी एवं संवैधानिक आधार पर दलीलें पेश कीं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संबंधित शिक्षक अस्थायी या मानदेय व्यवस्था के तहत नियुक्त नहीं हैं, बल्कि निर्धारित पात्रता परीक्षा और नियमित चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीकृत नियमित पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में समान कार्य और समान दायित्व निभाने वाले शिक्षकों को केवल परिवीक्षा अवधि के आधार पर कम वेतन देना समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत परिवीक्षा अवधि के पहले वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की बात सामने आई है, जबकि शिक्षकों से नियमित कर्मचारियों के समान कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन कराया जाता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व के न्यायिक निर्णयों और 12 दिसंबर 2019 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का भी हवाला दिया गया।
याचिका में नियुक्ति की तारीख से 100 प्रतिशत वेतन देने तथा कम वेतन के कारण रोकी गई अंतर राशि का भुगतान करने की मांग की गई है। इसके साथ ही बकाया वेतन राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने की मांग भी रखी गई है। याचिकाकर्ताओं ने परिवीक्षा व्यवस्था से संबंधित 24 दिसंबर 2019 और 24 फरवरी 2020 की अधिसूचनाओं तथा 12 अक्टूबर 2019 के परिपत्र को भी चुनौती दी है।
अब हाईकोर्ट के फैसले पर हजारों शिक्षकों की नजर है और फैसला आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की व्यवस्था को लेकर न्यायालय क्या रुख अपनाता है।
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Jawa, Rewa | Aug 19, 2026