मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा, एक-एक हजार रुपये अर्थदंड
ज्ञानपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। तीनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने डभका निवासी पप्पू दूबे उर्फ मनोज दुबे, अनिल दुबे और महाबली दूबे को दोषी करार दिया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
📍 स्थान: ज्ञानपुर, भदोही
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