
बाढ़ राहत में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, वैशाली के जिला पशुपालन पदाधिकारी निलंबित
हाजीपुर, 30 सितंबर 2026। बाढ़ आपदा के दौरान प्रभावित पशुपालकों और पशुधन के लिए राहत एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में कथित लापरवाही के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. उदय दत्त कुमार बोस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन के लिए चारा व्यवस्था, राहत शिविरों में उपस्थिति तथा विभागीय निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही को कार्रवाई का आधार बनाया गया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने संबंधित पदाधिकारी के आचरण को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) के प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में डॉ. बोस को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उनका मुख्यालय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया है। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही भी संचालित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों के साथ-साथ पशुधन की सुरक्षा, पशुचारा की उपलब्धता और पशु चिकित्सा सुविधा भी राहत व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इन व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आपदा राहत से जुड़े दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनुपस्थिति या सरकारी निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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