
बिटुमेन की बढ़ती कीमतों पर ठेकेदारों को राहत, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया आदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग ने बिटुमेन (डामर) की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने 18 मई 2026 को आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाली डामरीकृत सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों में बिटुमेन की बढ़ी हुई दरों का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने एक निर्धारित फार्मूला लागू किया है, जिसके आधार पर वास्तविक उपभोग किए गए बिटुमेन की मात्रा और वर्तमान बाजार दर के अनुसार भुगतान समायोजन किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह लाभ केवल बिटुमेन मद पर ही लागू होगा, अन्य निर्माण सामग्रियों पर दर समायोजन मान्य नहीं होगा।
इसके अलावा, एमपीआरडीसी (MPRDC) की ईपीसी एवं एचएएम परियोजनाओं में भी मासिक दर समायोजन का प्रावधान लागू किया गया है, जिससे निर्माण एजेंसियों को बढ़ी हुई लागत का कुछ हद तक लाभ मिल सकेगा।
विभाग के अनुसार यह राहत 1 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच खरीदे गए बिटुमेन पर लागू रहेगी। आदेश को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
नई दुनिया | कैलाश गुप्ता
मो. 9329446506
Mahendra Nagesh